आटीआर फाइल करने से पहले जाने कौन-कौन से हैं क्लेम

Vineet Bansal

आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं आईटीआर फाइल करने  से पहले कौन-कौन से हैं क्लेम के बारे में। सभी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न 31 जूलाई 2024 तक करना होगा।

अगर कोई भी टैक्सपेयर्स 31 जूलाई 2024 तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उन्हें बाद में इनकम टैक्स के साथ-साथ पेनल्टी का भुगतान भी करना होगा। आईटीआर फाइल करते वक्त कई टैक्सपेयर्स को नहीं पता होता की वह किस सेक्शन के अनुसार टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आने लग रही हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स को जल्द-से-जल्द रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करते वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

आईटीआर फाइल करते वक्त टैक्सपेयर्स को डिडक्शन की समस्या आने लगती हैं। टैक्सपेयर्स को समझ नहीं आता की उन्हें किस सेक्शन के अनुसार कौन-कौन से डिडक्शन पर क्लेम कर सकते हैं। 

आज हम आपको बता देते हैं की टैक्सपेयर्स किस सेक्शन के अनुसार कौन-से डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। हम आपको बता देते हैं की अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर ली हैं तब आपको अत्यधिक डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने वाले ज्यादा-से-ज्यादा डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। 

सैलरीड पर्सन को एंप्लॉयर के जरिये पहले ही टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट का सबूत मिल गया होगा। इससे उनको फॉर्म-16 में सभी डिडक्शन की जानकारी प्राप्त होगी। वह वहाँ से अपने डिडक्शन को देख सकते हैं। 

आयकर अधिनियम सेक्शन 80सी – Income Tax Act Section 80C

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के अनुसार भी टैक्स डिडक्शन प्राप्त होता हैं। टैक्सपेयर्स इसमें ज्यादा-से-ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 

income tax act section 80C

  • इस सेक्शन में इंवेस्टमेंट के अनुसार डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता हैं। 
  • पीपीएफ, इपीएफ, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स जैसे टैक्स स्कीम पर टैक्सपेयर्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। 
  • 80सी के अनुसार सबसे ज्यादा डिडक्शन म्यूअचल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम पर ही उपलब्ध होता हैं। 
  • लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन के लिए क्लेम किया जाता हैं। 
  • इसमें होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन उपलब्ध होता हैं। 
  • दो बच्चों तक की ट्युशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम उपलब्ध होता हैं। 

आयकर अधिनियम सेक्शन 80डी – Income Tax Act Section 80D

income tax act section 80D

  • हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर भी सेक्शन 80डी के अनुसार डिडक्शन क्लेम किया जाता हैं। 
  • हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जाता हैं। 
  • सीनियर सिटीजन के हेल्थ पॉलिसी में आप प्रीमियम सालाना 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 

निष्कर्ष- Conclusion

 ये हैं आटीआर फाइल से संबंधित कुछ जानकारियाँ हम आपसे आशा करते हैं की आपको जरुर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आने पर जानकारी को लाइक व कमेंट जरुर कर लें।

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मैं रोज़ाना की खबरों पर लिखने के लिए प्रेरित हूँ और भारत की सभी खबरों को कवर करता हूँ। मेरा लक्ष्य पाठकों को ताज़ा जानकारी प्रदान करना है, जो उन्हें समाचार की समझ और देशव्यापी घटनाओं की खोज में मदद करे।
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