इलाहाबाद कोर्ट में की गई बच्ची के साथ रेप की कोशिश

Vineet Bansal

आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं इलाहाबाद कोर्ट में की गई बच्ची के साथ रेप की कोशिश के बारे में। अब हम आपसे इलाहाबाद कोर्ट में की गई बच्ची के साथ रेप की कोशिश के बारे में बात करें तो बच्ची के साथ रेप करने के प्रयास के एक पुराने मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद कोर्ट ने एक टिप्पणी दी थी।

टिप्पणी में कहा गया था की ‘किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या कपड़े उतारने का प्रयास दुष्कर्म का अपराध नहीं माना सकता हैं। इसे यौन उत्पीड़न जरुर कहा जाएगा।’

नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश- Nabalik bachi ke sath rape ki koshish

इलाहाबाद कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के प्रयास के मामले में सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी दी थी।

Nabalik bachi ke sath rape ki koshish

टिप्पणी में कहा गया की ‘किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या कप‌ड़े उतारने का प्रयास, दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता हैं। इसे यौन उत्पीड़न जरुर कहा जाएगा।’

जज पोक्सो कोर्ट का रेप केस में समन आदेश- Judge POCSO court ka rape case mein saman aadesh

कासंगज के स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट का समन आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने संशोधित किया हैं और नए सिरे के समन का आदेश दिया हैं।

Judge POCSO court ka rape case mein saman aadesh

कोर्ट ने कहा हैं की दुष्कर्म के आरोप में जारी सम्मन विधि सम्मत नहीं हैं। कुछ साल पहले कोर्ट ने ये टिप्पणी 11 साल की बच्ची के साथ हुए रेप की कोशिश से संबंधित सुनवाई के दौरान की थी। रेप का मामला एटा के पटियाली थाने में दर्ज हैं।

हाई कोर्ट ने सुनाया आरोपी के विरुद्ध सज़ा- High Court ne sunaya aaropi ke viruddh saza

इस मामले में याची आकाश, पवन व अशोक आइपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था।

High Court ne sunaya aaropi ke viruddh saza

हाई कोर्ट ने इस मामले के निर्देश दिए हैं की आरोपितों के विरुद्ध धारा 354-बी आईपीसी के मामूली आरोप के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 के अनुसार मुकदमा चलाया जाए।

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